इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिरासत में लोगों को रस्सी से बांधकर पीटने के आरोपी पुलिसकर्मियों को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि हिरासत में आरोपियों को पीटना पुलिस की ड्यूटी का हिस्सा नहीं.