सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 साल की लड़की को डराने-धमकाने के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता. कोर्ट ने SG से लड़की की FIR पर कार्रवाई और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा.