सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें पूरे राज्य में किसी भी दिन गाय और बछड़े के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आदेश के अंतिम हिस्से में सुधार की आवश्यकता है .