कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि हरियाणा के अधिकारी या तो बिल्डर के साथ मिलीभगत कर रहे थे या अपनी कानूनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह चेतावनी भी दी कि अगर डायरेक्टर अगली तारीख पर पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाएंगे.