रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम के निपटान में डिजिटल एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अहम निर्देश दिया है.