कलकत्ता हाईकोर्ट ने लिफाफा चुनाव चिह्न से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को नसीहत देते हुए कहा कि उसे निष्पक्ष और बिना भेदभाव के काम करना चाहिए.