हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लगातार आपराधिक शिकायतों पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने संकेत दिया कि भविष्य में नई FIR दर्ज करने से पहले उसकी अनुमति अनिवार्य हो सकती है.