दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने सत्य निकेतन पीजी हादसे मामले में पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी को पक्षकार बनाने का विरोध किया. कोर्ट ने केंद्र से 3 दिन में जवाब मांगा है. हादसे में 7 की मौत हुई थी.