दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की NIA जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि NIA जांच का फैसला केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, जिसे कानूनी प्रक्रिया के तहत FIR दर्ज होने के बाद राज्य सरकार की सिफारिश पर लिया जा सकता है.
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July 24, 2026 at 10:22 AM
सरकार तय करे क्या करना है… दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP के प्रदर्शन की NIA जांच की मांग वाली याचिका खारिज की
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