दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की NIA जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि NIA जांच का फैसला केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, जिसे कानूनी प्रक्रिया के तहत FIR दर्ज होने के बाद राज्य सरकार की सिफारिश पर लिया जा सकता है.