भारत में किसी की नागरिकता तय करने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास है. नागरिकता से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा 'नागरिकता अधिनियम' के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है. ये पूरी तरह से केंद्र सरकार का विषय है. राज्यों के पास इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं.
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July 17, 2026 at 11:52 AM
नागरिकता तय करने का अधिकार किसके पास, इसके क्या आधार? जानें हर जवाब
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