कर्नाटक के बागलकोट में सरकारी नम्मा क्लीनिक की मेडिकल ऑफिसर डॉ. अंकिता यरगल पर नौकरी के साथ निजी मेडिकल कॉलेज से फुल टाइम पढ़ाई करने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने करीब 6 महीने तक क्लीनिक में ड्यूटी नहीं की, फिर भी उन्हें हर महीने 70 हजार रुपए से ज्यादा सैलरी मिलती रही। डॉ. अंकिता बागलकोट से कांग्रेस विधायक उमेश मेटी की भतीजी हैं। उनके पिता राजकुमार यरगल बागलकोट के जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO) हैं। मामला आने के बाद पिता ने ही डॉ. अंकिता को ड्यूटी से हटाने के निर्देश दिए। अगर जांच में यह साबित होता है कि डॉ. अंकिता ने सरकारी नौकरी के दौरान नियमों के खिलाफ पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) की पढ़ाई की और उस दौरान सरकारी सैलरी ली, तो वह लौटानी पड़ेगी। मार्च से सितंबर तक क्लीनिक से गैरहाजिरी का आरोप मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले का मुख्य विवाद डॉ. अंकिता के निजी मेडिकल कॉलेज में फुल टाइम PG में एडमिशन को लेकर है। अधिकारियों के मुताबिक, उन्होंने मार्च में PG शुरू की, लेकिन नम्मा क्लीनिक की मेडिकल ऑफिसर की नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया। वह अप्रैल 2025 से बागलकोट की वाम्बे कॉलोनी स्थित नम्मा क्लीनिक में कॉन्ट्रैक्ट/आउटसोर्स आधार पर काम कर रही थीं। आरोप है कि 3 मार्च से सितंबर तक डॉ. अंकिता PG की पढ़ाई के साथ क्लीनिक की नौकरी पर बनी रहीं, लेकिन इस दौरान ड्यूटी पर नहीं पहुंचीं। यानी उन्होंने एक साथ फुल टाइम PG और सरकारी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े क्लीनिक की नौकरी जारी रखी। अधिकारियों के मुताबिक, क्लीनिक में मेडिकल ऑफिसर के नहीं पहुंचने से मरीजों और स्थानीय लोगों को परेशानी हुई। इसी मामले में उनके खिलाफ अनधिकृत दोहरी व्यस्तता और ड्यूटी में लापरवाही की जांच की जा रही है। कॉलेज ने दी थी PG की अनुमति जिला पंचायत CEO गजानन बाले के नोटिस के मुताबिक, SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने डॉ. अंकिता को PG की पढ़ाई की अनुमति दी थी। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि कॉलेज की अनुमति से नम्मा क्लीनिक की ड्यूटी से गैरहाजिरी का मामला खत्म नहीं होता। उनकी अनुपस्थिति और दोहरी व्यस्तता की अलग से जांच की जा रही है। 15 सितंबर की सुनवाई में नहीं पहुंचीं जिला पंचायत CEO ने 15 सितंबर को मामले की सुनवाई रखी थी, लेकिन डॉ. अंकिता उपस्थित नहीं हुईं। अब उन्हें 18 सितंबर सुबह 10 बजे जिला पंचायत कार्यालय के कमरा नंबर 11 में पेश होने का नोटिस दिया गया है। CEO ने कहा है कि अगली सुनवाई में भी गैरहाजिर रहने पर एकतरफा फैसला लिया जा सकता है। KMC और NMC को भेजा जा सकता है मामला अधिकारियों के मुताबिक, मामले में सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के नियमों और डॉक्टरों के पेशेवर आचार नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच हो रही है। जांच के बाद जरूरत पड़ने पर मामला कर्नाटक मेडिकल काउंसिल (KMC) और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को भेजा जा सकता है। इसके बाद विभागीय और पेशेवर स्तर पर कार्रवाई हो सकती है। पिता बोले- मेरी नियुक्ति से पहले हुई बेटी की भर्ती DHO राजकुमार यरगल ने 15 सितंबर को कहा कि उनकी बेटी की नियुक्ति उनके DHO बनने से पहले तत्कालीन DHO मंजूनाथ डोड्डेरी ने की थी। उन्होंने दावा किया कि DHO का पद संभालने के बाद उन्होंने डॉ. अंकिता का वेतन जारी नहीं किया और तालुक स्वास्थ्य अधिकारी को उन्हें ड्यूटी से हटाने के निर्देश दिए थे। वहीं, स्थानीय कार्यकर्ता राजू नाइक ने आरोप लगाया कि डॉ. अंकिता ने मार्च में पैथोलॉजी में PG शुरू की, लेकिन सरकारी क्लीनिक की नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया।