सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी मदद वाले मदरसों के शिक्षकों और स्टाफ की स्थायी नौकरी और नियमित वेतन की याचिकाओं को खारिज कर दिया है. 2023 में गठित कमेटी की सिफारिशों पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने 13 याचिकाकर्ताओं के मामलों की जांच की पर कोई राहत योग्य आधार नहीं पाया.