केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि जब गोली ही नहीं चली तो आदेश देने का सवाल ही नहीं उठता. गोली चलाने का आदेश किसी भी मंत्री की ओर से नहीं दिया जाता. ये आदेश मजिस्ट्रेट जारी करता है या फिर कोई अफसर देता है.