सुप्रीम कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि अगर कोई विरोध-प्रदर्शन शरारती तत्वों के कब्जे में आकर हिंसक हो जाए तो पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने से कैसे रोका जा सकता है. अदालत ने ये भी कहा कि पुलिस को गोली चलाने की इजाजत होती है.