सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं पर 10 गुना अधिक कीमत वसूलने को 'दिनदहाड़े डकैती' करार दिया और कहा कि खुदरा विक्रेताओं को 2,700 रुपये में बेची जाने वाली जरूरी दवाओं का एमआरपी 27,000 रुपये है.