SC ने केंद्र को हाथी कॉरिडोर का नया सर्वे कर उनके आवागमन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फसल नुकसान का हवाला देकर वन्यजीवों के रास्तों को बाधित करना स्वीकार नहीं है.