सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि आप सभी अपने सुझाव दें. सुझावों पर विचार किया जाएगा और इसे SIT को भेजा जाएगा.