दिल्ली-एनसीआर में 1 अक्टूबर से नो पीयूसी, नो फ्यूल नियम लागू हो गया है. अब वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना वाहन चालकों को पेट्रोल, डीज़ल या सीएनजी नहीं मिलेगी