दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन साल की नर्सरी छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी एक महिला स्कूल टीचर को दी गई जमानत रद्द कर दी है और उसे तीन दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने उसे जमानत देते समय महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की थी.