EPFO ने PF निकासी पर TDS छूट के लिए फॉर्म 15G और 15H की जगह फॉर्म 121 का इस्तेमाल करने की जानकारी दी है. यह सुविधा उन करदाताओं के लिए है, जिनकी अनुमानित सालाना आय पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती.