दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने उमर खालिद की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उसने परिवार के साथ हफ्ते में दो बार वीडियो कॉल पर बात करने की इजाजत मांगी थी. अदालत ने उमर खालिद की ओर से दायर याचिका पर विचार करने के बाद दो वीडियो मीटिंग बहाल कर दी.
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July 15, 2026 at 4:14 PM
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को कोर्ट से राहत, हफ्ते में 2 बार परिवार से वीडियो कॉल की मिली इजाजत
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