दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने उमर खालिद की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उसने परिवार के साथ हफ्ते में दो बार वीडियो कॉल पर बात करने की इजाजत मांगी थी. अदालत ने उमर खालिद की ओर से दायर याचिका पर विचार करने के बाद दो वीडियो मीटिंग बहाल कर दी.