महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं. अब किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) को सूचित करना अनिवार्य होगा.