मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पत्नी के साथ अपराध होने के बाद उसका साथ न देना, उसका खर्च न उठाना और पहली शादी रहते दूसरी शादी करना वैवाहिक क्रूरता और परित्याग माना जाएगा. अदालत ने ऐसे मामले में पति की अपील खारिज कर दी.
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July 30, 2026 at 12:43 PM
रेप होने के बाद पत्नी को नहीं छोड़ सकते… मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला क्यों है अहम?
TV9 Bharatvarsh