मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण की याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिससे अब राज्य में यह 14% ही रहेगा. 50% आरक्षण सीमा पार न करने का हवाला दिया.