एनआईए कोर्ट ने 2022 के सुंजवान आतंकी हमले के मामले में अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए तीन आरोपियों की संयुक्त जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं.