केंद्र सरकार छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 142 के तहत आवेदन करेगी. जानिए क्या है यह स्पेशल पावर और 2,873 लोगों को इससे राहत क्यों नहीं मिलेगी.