उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से नया नियम लागू हो रहा है जिसके तहत मिठाई विक्रेताओं को मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि या एक्सपायरी डेट लिखनी होगी.