मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी से पति के पीछे वोडाफोन के एड वाले पग डॉग की तरह चलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह नौकरी या दूसरी वजहों से पति जहां भी जाए, उसके साथ चली जाए। यह टिप्पणी उस मामले में आई, जिसमें पति नौकरी के लिए मुंबई चला गया था और पत्नी को साथ नहीं ले गया था। परिवार अदालत ने इसे वैवाहिक जिम्मेदारी में कमी मानते हुए पति की तलाक की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। दोनों के करीब 16 साल से अलग रहने और रिश्ते में सुधार की गुंजाइश नहीं होने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने तलाक मंजूर कर लिया। कोर्ट ने पति को पत्नी को ₹7 लाख गुजारा भत्ता देने का भी आदेश दिया। यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है…