इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में गुंडा एक्ट के गलत इस्तेमाल पर सरकार और पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने साफ कहा कि इस कड़े कानून को किसी को परेशान करने के हथियार की तरह नहीं इस्तेमाल किया जा सकता.