सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट इस्तेमाल को बच्चों समेत हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना है। कोर्ट ने उम्र के आधार पर पूरी रोक के बजाय ऑनलाइन शोषण और नुकसानदेह सामग्री पर कार्रवाई के निर्देश दिए.