याचिकाकर्ता ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट से किसी भी मतदाता का नाम न हटाया जाए. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेंगे.