बंगाल सरकार ने शहरी और नगरपालिका इलाकों में शराब की नई खुदरा दुकानों के लिए शिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थलों से दूरी को 300 मीटर से बढ़ाकर 500 मीटर और राज्य के अन्य हिस्सों में एक km कर दिया है.