GST अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है कि अगर शर्तें पूरी की जाती हैं, तो कैंसिल किए गए एयरलाइन टिकटों पर चुकाया गया GST वापस मिल सकता है. आइए आपको भी बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.