CEC ज्ञानेश कुमार को 2023 के कानून की धारा 16 के तहत आधिकारिक कामों पर सिविल-क्रिमिनल कार्रवाई से सुरक्षा मिली है. जजों को भी संरक्षण है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में नियम अलग हैं.