सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि पत्नी को ‘स्टूपिड’ और ‘यूजलेस’ कहना क्रूरता या अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इससे पति के स्वभाव का पता चलता है। लेकिन इसे गंभीर आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता कि पत्नी की आत्महत्या का कारण मान लिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा…