सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि पत्नी को ‘स्टूपिड’ और ‘यूजलेस’ कहना क्रूरता या अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इससे पति के स्वभाव का पता चलता है। लेकिन इसे गंभीर आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता कि पत्नी की आत्महत्या का कारण मान लिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा…
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November 2, 2026 at 3:58 PM
सुप्रीम कोर्ट बोला-पत्नी को बेवकूफ और निकम्मा कहना अपराध नहीं:ये पति का बुरा स्वभाव; दहेज केस में कोर्ट सावधान रहें, बिना सबूत बलि का बकरा न बनाएं
Dainik Bhaskar
Excerpt from Dainik Bhaskar.