इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बालिग युवती के अपने पसंद के व्यक्ति के साथ रहने और विवाह करने के फैसले को लेकर आदेश दिया है. कोर्ट ने युवती के माता-पिता से भी बातचीत की.