सुप्रीम कोर्ट ने 'बेकार' कहने को क्रूरता न मानते हुए एक दहेज हत्या का केस रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पत्नी को बेवकूफ कहने या स्वभाव से जुड़ी समस्या आपराधिक धमकी नहीं है.