मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सीधे तौर पर कोई FIR दर्ज नहीं की जा सकती. CEC को दी गई छूट उच्च न्यायपालिका के जजों को मिलने वाली छूट की तर्ज पर ही है.