HC ने 4900 विशेष शिक्षकों की भर्ती में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने विज्ञापन की उस शर्त को वैध ठहराया है जिसके तहत केवल वर्तमान में संविदा, दैनिक वेतन या आउटसोर्सिंग पर कार्यरत अभ्यर्थी ही पात्र होंगे.