इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लासरूम में हिजाब पहनने को लेकर दायर लड़की की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह साबित नहीं हुआ है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का कोई जरूरी हिस्सा है.