सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे के लिए बड़े सुधारों का आदेश दिया है. 'सेकंड क्लास पैसेंजर' (दूसरी श्रेणी के यात्री) शब्द को असंवैधानिक बताया है. कोर्ट के फैसले में लोगों के बजाय कोच को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने पर जोर दिया गया है.