अहमदी ने SC से अपनी शिकायत में कहा, "आपके आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा. जो जगह दी गई वो 1.3 किलोमीटर दूर है और कलेक्टर ने आदेश दिया कि सिर्फ यही स्थल ही आवंटित किया जाएगा."