दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा नियमों का ड्राफ्ट पेश किया है. इसके तहत ई-रिक्शा की संख्या 2.5 लाख तक सीमित की जाएगी. सभी ई-रिक्शा के लिए डिजिटल ECC और चालकों के लिए PSV बैज अनिवार्य होगा.