पश्चिम बंगाल SIR विवाद पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची के नियंत्रण और पर्यवेक्षण तक सीमित है. इसलिए कानून की स्थिति में कोई भ्रम नहीं है.