चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को अनिवार्य किया है. अब नए और पुराने दोनों वोटरों को सूची में नाम दर्ज कराने या बनाए रखने के लिए माता-पिता की SIR जानकारी देनी होगी. आयोग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और संवैधानिक बताया है.
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July 13, 2026 at 4:13 AM
नए वोटर्स के लिए नया नियम, अब पेरेंट्स का SIR डिटेल्स देना अनिवार्य… चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
TV9 Bharatvarsh