सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक सेफ्टी को अपराध होने के बाद की प्रतिक्रिया के नजरिए से नहीं देखा जा सकता. इन जगहों के रखरखाव, पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग, निगरानी और कमियों को दूर किया जाना चाहिए.