दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 साल की लड़की से रेप के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज केस रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि नाबालिग से शादी करना आरोपी को कानूनी कार्रवाई से नहीं बचा सकता। जस्टिस संजीव नरूला ने 26 सितंबर 2026 के आदेश में यह फैसला सुनाया। आरोपी ने कोर्ट में दावा किया था कि नाबालिग…
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September 26, 2026 at 11:20 AM
नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना POCSO के तहत अपराध:दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर आरोपी बच नहीं सकता
Dainik Bhaskar
Excerpt from Dainik Bhaskar.