सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में चुनाव आयोग को एक निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि इस विवाद का समाधान चार महीने के भीतर किया जाए.