पटना: बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाए फाइनेंसर द्वारा बाइक जब्त करना सेवा में कमी माना गया है. उपभोक्ता आयोग ने बाइक लौटाने और ₹20,000 मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. पूरा मामला जानें.