सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और फूल-पत्ती चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद पर चुनाव आयोग को तीन महीने में फैसला देने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों गुटों को चार हफ्ते में अपनी दलीलें पूरी करने को कहा। यह आदेश ममता बनर्जी की याचिका पर…
Back to Top News
Top
September 28, 2026 at 8:45 AM
सुप्रीम कोर्ट बोला- TMC गुट 4 हफ्ते में दलीलें रखें:चुनाव आयोग को 3 महीने में फैसला लेने का निर्देश, पार्टी का नाम-चुनाव चिह्न फ्रीज है
Dainik Bhaskar
Excerpt from Dainik Bhaskar.